सामान्य प्रश्न उत्तर 81 से 90

प्रश्न 81-एक कार्मिक के खाते में 300 प्लस 10 PL जमा है अब कर्मचारी 15 PL का नगद भुगतान उठाता है तो उसके अवकाश लेखे में अवकाश का इंद्राज कैसे होगा और शेष अवकाश को किस प्रकार अंकित किया जाएगा ?

उतर➡वित्तिय विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-1(4)एफडी/Rules/98 दिनांक 12/12/12 के द्वारा उन कर्मचारियों के जिनके 1 jan एवम 1july को अग्रिम रूप से 15-15 PL जुड़ती है उनके अवकाश खाते में 300+15 दिन तक PL जोड़ने की अनुमति दी गई है।

उक्त अतिरिक्त प्लस की गई 15 दिन की PL को आगामी 6 महीने में उपयोग करना पड़ेगा यदि आगामी 6 महीने में इसका उपयोग नही करने पर यह लेप्स हो जायेगी।

➡लेखाविज्ञ जुलाई 16 के पृष्ठ 36 पर वित्तीय विभाग द्वारा गए स्पस्टीकरण के अनुसार उक्त 15 दिन PL के  उपयोग(Taken) में अवकाश के समर्पण अथवा अवकाश पर रहना दोनों माने जायेंगे।

➡इस लिए इस केस में 300+10 दिन मे से 15 दिन का समर्पित अवकाश लेने के बाद अवकाश खाते में 295 दिन PL शेष रहेगी।



प्रश्न 82 - मेरा राज्य बीमा पॉलिसी बॉण्ड खो गया है। मुझे बॉण्ड पुनः प्राप्त करने का प्रोसेस बताये

उत्तर➡राज्य बीमा की डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त करने का शुल्क 100 रु है ।
डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त करने हेतु अपनी SSO Id से online payment टैब में जाकर 100 रु का चालान जरनेट कर उसे बैंक में ऑनलाइन/ऑफलाइन जमा करावे फिर उक्त चालान की प्रति सलग्न कर आवेदन पत्र एवम 50रु के स्टाम्प पर पॉलिसी खो जाने या नष्ट होने का कारण लिख कर शपथ पत्र तैयार करे एवम अपने जिले के GPF कार्यालय में प्रस्तुत करें एवम डुप्लीकेट बॉन्ड प्राप्त करे।



प्रश्न- 83 :- दिसम्बर माह में हितकारी निधि राशि कटनी है। यह कितनी है और कैसे काटनी है ?

उत्तर- यह राशि राजपत्रित कार्मिको के लिए 500 रुपये और अराजपत्रित कार्मिको के लिए 250 रुपये कटौती करनी है।

इसके लिए Bill preparation> Salary preparation> Add group Dependent Deduction में जाकर हितकारी निधि निर्धारित दर के अनुसार काटनी है।


प्रश्न 84 - मैं प्रोबेशन काल मे पितृत्व अवकाश लेना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मुझे पितृत्व अवकाश मिल जाएगा और यह अवकाश मेरी पत्नी की प्रसूति तिथि से पूर्व और पश्चात कितनी अवधि तक उपभोग किया जा सकता है ?

उत्तर➡RSR 1951 के नियम 103A के अनुसार प्रत्येक पुरुष कार्मिक को जिसके 2 से कम संतान है, उसे अपने सम्पूर्ण सेवाकाल मे 2 बार 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है। यह अवकाश प्रोबेशनर कार्मिक को भी देय है।

उक्त अवकाश को बच्चे के जन्म (प्रसूति) से 15 दिन पूर्व और जन्म की तिथि से 3 माह की अवधि में ले सकते है। इसका निर्धारित तिथि में उपयोग नही करने से यह अवकाश लेप्स हो जाता है।

गर्भपात/गर्भस्राव होने पर पितृत्व अवकाश देय नही होता है। इस अवकाश के साथ (C L के अलावा )अन्य कोई भी अवकाश ले सकते है।

बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के साथ अवकाश का आवेदन प्रस्तुत करने पर अवकाश सेक्शन हो जायेगा इसकी सेवा पुस्तिका में अलग से एंट्री होती है परन्तु अवकाश लेखा में इंद्राज नही होता है।



प्रश्न 85- हमारे प्रधानाचार्य महोदय का स्थानांतरण हो गया है। अब हमें 03 पॉवर लेने के लिए क्या करना होगा ?

उत्तर➡03 DDO के वित्तीय पॉवर हेतु शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र भर कर उचित माध्यम से अपने DEO Sec (Hq) को प्रेषित करे।

इसके साथ निम्न कार्यवाही भी पूर्ण कर आवेदन पत्र के साथ सलग्न करे।

1➡मृत्यु/ट्रांसफर /सेवानिवृत होने वाले DDO का सम्बन्धित आदेश एवम शाला दर्पण से किये गए कार्यमुक्ति आदेश की प्रति
2➡चार्ज हस्तांतरण की प्रति  
3➡जिनको 03 का चार्ज देना है उनके वर्तमान पद पर पदस्थापन आदेश की प्रति।
4➡निर्धारित आवेदन पत्र पर 03 का चार्ज लेने वाले सम्बन्धित अधिकारी की सहमति लेवे। इस हेतु प्रपत्र पर उनके हस्ताक्षर अवश्य करावे।

नोट- उसी स्कूल में लेक्चरर कार्यरत है तो उसे 03 का पावर मिल सकता है।

जो अधिकारी प्रोबेशन में है, उसे यह 03 का अधिकार नही मिलता है इसके साथ ही 15 KM दूर पदस्थापित अधिकारी को भी यह अधिकार नही दिया जाता है।

प्रश्न 86- मैं एक तृतीय श्रेणी अध्यापक हूँ। मैने अक्टूबर 2015 में 3 लाख रुपये का राज्य बीमा ऋण लिया। भूलवश मेरे राज्य बीमा ऋण के मूल में 52 हजार रुपये और ब्याज में 18 हजार रुपये अधिक कट गए। अब मैं वह अधिक कटी राशि प्राप्त करने के लिए क्या करूँ ?

उत्तर➡ राज्य बीमा ऋण अथवा ब्याज की कटौती यदि अधिक हो जाती है तो उसका ऑटो समायोजन नही होता है इस के समाधान हेतु निम्न प्रक्रिया पूर्ण कर आवेदन पत्र जिले के GPF ऑफिस में ऑफलाइन  प्रस्तुत करें।

वहाँ से आवश्यक जॉच पूर्ण कर आपके द्वारा किये गए अधिक भुगतान का रिफण्ड बिल बन कर आपके खाते में सीधा पुनः भुगतान होगा।

1➡उठाये गए ऋण की सम्पूर्ण कटौती का पूर्ण विवरण तैयार करे जिसमे क्रम संख्या, माह का नाम, बिल नम्बर एवम बिल दिनांक,TV नम्बर, भुगतान तिथि, मासिक कटौती प्रीमियम,लोन, ब्याज आदि का विवरण अंकित हो।

2➡साथ ही लोन की सम्पूर्ण कटौती के विवरण अनुसार GA 55 सलग्न करे।

3➡आपके बैंक a/c जिसमे आपका वेतन जमा होता है उसके पास बुक के प्रथम पेज की फोटोकॉपी या उस खाते का एक कैंसिल चेक साथ मे लगावे।

नोट- सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर अपने DDO से प्रमाणित करवाने के पश्चात आवेदन पत्र GPF ऑफिस प्रेषित करे।


प्रश्न 87 :- अगर पत्नी की प्रसूति दिनांक 15 अक्टूबर 2019 है तो क्या मैं पितृत्व अवकाश 15 अक्टूबर से पूर्व ले सकता हूँ या मैं 15 नवम्बर के बाद लेना चाहूँ तो मुझे पितृत्व अवकाश मिल जाएगा ?

उत्तर :- उक्त प्रश्न में प्रसूति की संभावित तिथि 15 /10/19 है अतः इस केस में 15 oct19 से 15 दिन पहले 01 oct से एवम 15oct 19 से 3 महीने की अवधि में पितृत्व अवकाश का उपयोग किया जा सकता है।


प्रश्न 88- मैं अभी स्थानांतरित होकर नए विद्यालय में कार्यग्रहण कर चुका हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मुझे पूर्व स्कूल के टी ए बिल का भुगतान उठाना है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा ?

उत्तर➡ आजकल वर्तमान स्कूल के TA बिल का भुगतान* उठाने के लिए कर्मचारी को paymanager पर employee लॉगिन से अपने TA बिल जरनेट कर DDO को फॉरवर्ड करने पड़ते है जो वर्तमान DDO के पास जाते है।

फिर सम्बन्धित DDO बजट आने पर अपने DDO लॉगिन से TA बिल बना कर उसे velidate कर  ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देते है जहा से बिल पास होने पर कार्मिक को भुगतान हो जाता है।

यदि किसी कार्मिक का ट्रांसफर हो जाता है एवम वह कोई बकाया TA अपनी employee login से सम्मिट करता है तो वह भी वर्तमान DDO के पास आयेगा फिर रिपोर्ट से उसकी हार्ड कॉपी निकाल कर पुरानी स्कूल में जमा कराएगा ।

पुराना डीडीओ Add transfar employee ऑप्शन में वर्तमान स्कूल की आईडी डालकर संबंधित कार्मिक के बिल  निकालेगा एवम यात्रा प्रमाणित कर आगे की समस्त कार्यवाही करते हुए TA बिल ट्रेजरी को भेजेगा।

विशेष नोट➡ अगर बिल कालातीत है तो कालातीत बिलो पर की जाने वाली कार्रवाई के पश्चात बिल ट्रेजरी भेजे जाएंगे।



प्रश्न 89- एक कार्मिक लगातार कितने दिन उपार्जित अवकाश का उपभोग कर सकता है ?

उत्तर➡ एक कार्मिक लगातार 120 दिन तक उपार्जित अवकाश का उपभोग कर सकता है ।



प्रश्न 90- एक कार्मिक का प्रश्न है कि उसकी 2012 की नियुक्ति है। उसकी सर्विस बुक खो चुकी है और डुप्लीकेट सर्विस बुक भी नही है। PF सुरक्षित है। अब नियमानुसार सर्विस बुक कैसे बनेगी ?

उत्तर➡ सेवापुस्तिका बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसे बहुत सम्भाल कर रखना चाहिए। किसी कारण से सेवापुस्तिका खो जाती है तो निम्न प्रक्रिया अपनानी  पड़ती है।

1➡ सर्वप्रथम पुलिस थाने में सेवा पुस्तिका खो जाने की  FIR दर्ज करानी पड़ती है जो DDO के माध्यम से की जाती है।
2➡ FIR की प्रति सलग्न कर सेवापुस्तिका खोने से सम्बंधित  कारण सहित सम्पूर्ण विवरण लिख कर उचित माध्यम से नियुक्ति अधिकारी को सूचित किया जावे।
3➡ नियुक्ति अधिकारी सूचना मिलने पर उसकी एक जांच बैठा कर सम्पूर्ण तथ्यो की जाँच करवायेंगे।
4➡ जाँच रिपोर्ट के आधार पर सेवापुस्तिका खोने में किसी कार्मिक/अधिकारी की लापरवाही दिखती है तो उसके विरुद्ध CCA नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। उसके बाद कार्मिक के दूसरी सेवापुस्तिका बनाने की अनुमति जारी की जाती है। 
5➡ दूसरी सेवा पुस्तिका बनाने के आदेश जारी होने के बाद वर्तमान DDO Dupicate सेवापपुस्तिका उपलब्ध हो या पर्सनल फ़ाइल में उपलब्ध आदेशो के अनुसार अथवा वह कार्मिक जहाँ जहाँ कार्यरत रहा वहाँ से सूचनाएं एकत्रित कर उसकी दूसरी नयी सेवापुस्तिका बनाएंगे।

नोट➡ प्रत्येक कार्मिक को अपनी डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका बना कर हमेशा अपडेट रखनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो।

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