सामान्य प्रश्न उत्तर 91 से 100

प्रश्न 91-  एक कार्मिक की प्रथम नियुक्ति तिथि 23-9-2012 है। वह मार्च 19 व अप्रैल 19 में मेडिकल आधार पर 44 दिन अवैतनिक अवकाश पर रहा है । तो उसे 9 वर्षीय ACP किस तिथि से देय होगी।  कृपया मार्गदर्शन करें।

उत्तर➡ अवैतनिक अवकाश से एसीपी सैंक्शन पर कोई प्रभाव नही पड़ता है।
अगर कार्मिक  अराजपत्रित पद पर कार्यरत है तो 9,18,27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर स्वीकृत होगी।
एवम राजपत्रित पद पर कार्यरत है तो एसीपी 10,20,30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्वीकृत होगी।





प्रश्न 92 - कालातीत बिल क्या होता है और इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है। TA और मेडिकल में कालातीत होने की अवधि क्या होती है ?

उत्तर- अवधि पार बिलो को प्री चेक कराने  बाबत आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है।
1➡दो साल से अधिक अवधि होने पर विपत्र अवधि पार हो जाते है।
2➡TA बिल यात्रा की डेट से और मेडिकल बिल डॉक्टर के साइन डेट से एवम अन्य एरियर बिल आदि पे फिटिंग की आर्डर डेट से अवधि पार की गणना होती है।
3➡2 वर्ष से अधिक अवधि पार विपत्र के साथ एक निर्धारित राशि का बॉन्ड लगा कर Deo Hq भेजते है जहाँ AAO उसे प्री चेक करते है।
4➡3वर्ष से अधिक अवधि पार विपत्र के साथ एक निर्धारित राशि का बॉन्ड लगा कर Deo Hq भेजते है जिसे Deo ऑफिस से DD ऑफिस भेजा जाता है । जहाँ AAO उसे प्री चेक करते है।
5➡बजट आने पर ही बिल प्री चेक हेतु भेजे जैसे बिल ट्रेजरी भेजते है उसी तरह बिल तैयार कर प्री चेक हेतु deo ऑफिस भेजे वहाँ से प्री चेक होने पर paymanager से फिर कवरिंग लैटर निकाल कर ट्रेजरी भेजे।
6➡ यह ध्यान रहे कि सारी प्रक्रिया एक ही वित्तीय वर्ष में पूरी हो जानी चाहिये।


प्रश्न 93- एक कार्मिक की 2005 में अध्यापक पद पर नियुक्ति हुई थी। अभी 2 माह पूर्व उनका सड़क दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया।
कृपया मुझे यह मार्गदर्शन प्रदान करे कि कार्मिक के परिवार को मृत्युउपरांत क्या क्या आर्थिक और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी ?

उत्तर➡NPS कार्मिक की डेथ होने पर नॉमिनी को निम्न सुविधाएं एवम भुगतान प्राप्त होगा।
1➡निदेशक महोदय के आदेश क्रमांक-शिविरा/माध्य/पेंशन-अ/34926/09 दिनांक 28/8/19 के पॉइंट न 7 के अनुसार 01.01.04 के बाद नियुक्त कार्मिको को ग्रेच्युटी देय है।

2➡पारिवारिक पेंशन वित्त विभाग के आदेश-F12(18)FD(Rules)/2008 दिनांक 9/5/13 एवम आदेश दिनांक29/5/15 के अनुसार कार्यवाही करने पर Nps कार्मिक की डेथ होने पर नॉमिनी उसकी पत्नी / पति को पारिवारिक पेंशन एवम ग्रेच्युटी का भुगतान होता है इस हेतु नॉमिनी को कार्मिक के Nps अंशदान को प्रतिहारित करना होता है यदि यह अंशदान उसने आहरित कर लिया है तो उसे वापस जमा करना होता है अथवा Gpf ऑफिस से Nps अंशदान का भुगतान नही किया गया है इस आशय का प्रमाण पत्र लेना होता है।

3➡ग्रेच्युटी की राशि जितने वर्ष की सेवा पूर्ण की थी (अधिकतम 33 माह)उतने ही माह का वेतन(Basic+Da)के हिसाब से या अधिकतम 20 लाख जो कम हो वह मिलती है।

4➡डेथ सामान्य हो या दुर्घटना से हो नियमानुसार राज्यबीमा के क्लेम का भुगतान होता है।

5➡यदि डेथ दुर्घटना में होती है तो समूह दुर्घटना के क्लेम के 3 लाख रु मिलते है।

6➡मृतक शिक्षा विभाग का कार्मिक हो तो हितकारी निधि से 1.5 लाख एवम शिक्षक कल्याण से 5 हजार रु सहायता राशि मिलती है।इस हेतु निर्धारित आवेदन पत्र निदेशालय बीकानेर भेजना होता है।

7➡कार्मिक के अवकाश खाते में जमा उपार्जित अवकाश (अधिकतम 300 दिन )की PL का नगद भुगतान होता है।

8➡अनुकम्पा नियमानुसार डेथ होने पर परिवार के एक आश्रित की सरकारी नौकरी भी लगेगी जिसका आवेदन पत्र सम्पूर्ण दस्तावेजो के साथ 3 महीने में DDO को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

यदि आश्रित नाबालिग हो तो आयु में शिथिलन राज्य सरकार द्वारा देने का प्रावधान है।



प्रश्न 94-किसी सेवानिवृत्त कार्मिक की मेडिकल डायरी खो गई है तो उसे दूसरी डायरी प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करनी होगी ?

उत्तर-  दूसरी मेडिकल डायरी के लिए निम्न प्रक्रिया करनी है।

1-सबसे पहले ऑनलाइन FIR की कॉपी प्राप्त करनी है जिसमें गुमशुदगी के बारे में रिपोर्ट दर्ज करानी है।

2-शपथ पत्र पर नोटेरी करानी है और शपथ पत्र की भाषा यह होगी कि कि मेरी डायरी गुम हो गई है यदि भविष्य में मिलती है तो उसे निरस्त माना जाए।

3-कार्मिक की एसएसओ आईडी से मेडिकल डायरी गुम हो जाने का  ₹100 का बैंक का चालान बनेगा उसको बैंक में जमा कराने पर प्रति प्राप्त करनी है।

4-पी पी ओ नंबर की ओरिजिनल फोटो कॉपी एवं उपकोष अधिकारी ट्रेजरी के लिए नई मेडिकल डायरी जारी करने हेतु एप्लीकेशन तथा दो फोटो भी साथ मे देनी होगी।

इन सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके समस्त दस्तावेजों सहित अपनी ट्रेजरी में जमा करा देना है तत्त्पश्चात आपको दूसरी मेडिकल डायरी उपलब्ध हो जाएगी।


प्रश्न 95-  पेमेनेजर पर कार्मिक का नाम /पिता का नाम अथवा जन्म तिथि गलत अंकित  है। अब उसे कैसे सुधारा जा सकता है ?

उत्तर- कार्मिक को pay manager पर स्वयं के नाम /पिता के नाम/जन्मतिथि आदि में संशोधन के लिए निम्न documents treasury offline भेजने होंगे-

1.forwarding letter (जिसमें ग़लत व सही नाम का उल्लेख हो)
2. 10 th की marksheet
3. सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति।
4. प्रथम joining letter की प्रति

नोट- कार्मिक के नाम/ पिता का नाम, जन्मतिथि में संशोधन करने के लिए जिला ट्रेजरी में आवश्यक दस्तावेजो के साथ सम्पर्क करने पर समस्या का समाधान हो जाएगा।
सम्पूर्ण दस्तावेजो सहित ईमेल भी जिला ट्रेजरी को भेज सकते है।


प्रश्न 96- मुझे दिसम्बर माह में 27 वर्षीय एसीपी प्रकरण तैयार करना है। कृपया 27 वर्षीय एसीपी में लगने वाले समस्त प्रपत्र की सूची भिजवाने की मेहरबानी करावे।

उत्तर :-
➡निर्धारित आवेदन पत्र
➡स्टाम्प पेपर पर दो बच्चों का नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र ।
➡नियमित प्रथम नियुक्ति आदेश
➡पूर्व में 9 एवम 18 वर्ष के स्वीकृत एसीपी आदेश
➡ पूर्व में कोई पदोन्नति हुई है तो पदोन्नति आदेश एवम पदोन्नति पर वेतन निर्धारण आदेश की प्रति
➡1/1/16 से हुए 7 वे वेतनमान के फिक्सेशन आदेश एवम वेतन निर्धारण  आदेश की  प्रति ।
नोट➡एसीपी के लिए 7 वर्ष की ACR की समीक्षा की जाती है अतः 7 वर्ष की ACR पूर्व में नही भरी गई हो तो वह भी आवेदन पत्र के साथ अवश्य सलंग्न करे।




प्रश्न 97- किसी एक कर्मचारी की पेमेनजर पर माह अक्टूबर की सैलरी बनाते समय बेसिक 61300 की जगह 63300 से भुगतान हो गया तो वसूली कैसे करे ?

उत्तर- ▶1 उस कर्मचारी की पेमेनजर पर माह नवम्बर की सैलरी बनाते एम्प्लॉई pay डैटल्स मैं जाकर उस कर्मचारी को सेलेक्ट करे उसके उपरांत उस कर्मचारी के ऐड Allownes पर क्लिक करने के उपरांत  सेलेक्ट कटौती मैं ROP को सेलेक्ट करे जितना पेमेंट एक्स्ट्रा दिया उसके अनुसार रकम भर के सेव कर देवे इस प्रकिया के अनुसार अधिकतम दी गई सैलरी वसूली की जा सकती है।

2. Egras से चालान जरनेट कर अधिक भुगतान की राशि जमा  करवा सकते है।


प्रश्न 98 - एक कर्मचारी है जो पहले थर्ड ग्रेड में टीचर था उसका प्रधानाध्यापक भर्ती में सिलेक्शन हो गया है अब उसको सीएल कितनी मिलेगी और वेतन एवं लाभ के बारे में विस्तार से बताएं और इसके संबंध में कोई आदेश हो तो जरूर डालें।
उत्तर➡(1) कार्मिक HM बनने से पूर्व सेवा में है तथा उच्च पद पर चयन हुआ है इसलिये सत्र 1/7/19 से 30/6/20 तक नियमानुसार 15 CL मिलेगी पूर्व पद से रिलीव आदेश में  उपभोग की गई CL का विवरण अंकित है उसके अनुसार 15 मेसे शेष रही CL का उपभोग 30/6/20 तक किया जा सकता है।

(2)➡ उच्च पद चयन होने पर RSR नियम 26 के अनुसार वेतन निर्धारण होता है इसके तहत इस केस में अध्यापक के वर्तमान में pay metrix leval में आहरित वेतन के सेम स्टेज अथवा सेम स्टेज नही होने पर ऊपर की स्टेज पर HM की pay leval 14 में वेतन निर्धारण होगा ।

उदाहरण(1) - वर्तमान पद अध्यापक पे लेवल 10 में मूल वेतन 45300 का HM पद पर निर्धारण पे लेवल 14 में वेतन 56100 पर होगा।

उदाहरण(2)➡ वर्तमान पद व0अ0 पे लेवल 11 में मूल वेतन 57200 का HM पद पर निर्धारण पे लेवल 14 में वेतन 57800 पर होगा।

उदाहरण(3)➡ वर्तमान पद लेक्चरर पे लेवल 12 में मूल वेतन 61300 का HM पद पर निर्धारण पे लेवल 14 में वेतन 61300 पर ही होगा।

नोट➡उपरोक्त वेतन निर्धारण 2 वर्ष को प्रोबेशन पूर्ण करने के बाद स्थाईकरण होने पर लागू होगा।

इससे पहले चयनित व्यक्ति 2 वर्ष तक प्रोबेशन में वर्तमान पद का विद्यमान वेतन आहरित करने का विकल्प दे सकता है अथवा HM पद का fix वेतन 39300 रु मिलेगा।


प्रश्न 99- कोई अध्यापक 6 D के तहत  समायोजित होकर दूसरे विद्यालय में जाता है तो उसे 10 दिवस का योगकाल देय होगा या नही आवश्यक आदेश भी यदि हो सके तो उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।
उत्तर➡  किसी भी प्रकार के समायोजन/प्रमोशन पर पोस्टिंग /APO पोस्टिंग आदि के कारण पदस्थापन  कॉन्सिलिंग के द्वारा होता है तो यात्रा भत्ता एवम योगकाल देय नही होता है।



प्रश्न 100- एक कार्मिक लगातार कितने दिन उपार्जित अवकाश का उपभोग कर सकता है ?
उत्तर➡ एक कार्मिक लगातार 120 दिन तक उपार्जित अवकाश का उपभोग कर सकता है ।