चाइल्ड केयर लीव CCL के नियम क्या है ?

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.1(6)FD/Rules/2011 दिनांक 22.May.18, संशोधित दिनाक 31/07/20, एवं ज्ञापन प.1(6)वित्त/नियम/2011 दिनांक 10.Sep.18 के द्वारा RSR 1951 103C संशोधन अनुसार राजकीय महिला कर्मचारी तथा राजकीय एकल पुरुष कर्मचारी को अपने संपूर्ण सेवाकाल में  दो बड़ी संतान के पालन बीमारी एवं परीक्षा आदि में देखभाल हेतु 2 वर्ष (730 दिन) की चाइल्ड केयर लीव (CCL) स्वीकृत की जा सकेगी।


सीसीएल की प्रकृति उपार्जित अवकाश के समान होगी अतः 1951 नियम 91(3)  के अनुसार एक समय में अधिकतम 120 दिन तथा मान्यता प्राप्त अस्पताल से टीबी कोढ़ कैंसर आदी बीमारी के इलाज हेतु अधिकतम 300 दिन सीसीएल स्वीकृत की जा सकती है।


CCL किससे स्वीकृत करवाएं ?

संतान के पालन परीक्षा एवं बीमारी हेतु 120 दिवस सीसीएल कार्यालय अध्यक्ष(DDO) द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी।


 कर्मचारी द्वारा 120 दिन  से अधिक सीसीएल या 120 दिन सीसीएल के साथ अन्य अवकाश उपभोग करने की स्वीकृति विभागाध्यक्ष द्वारा दी जा सकेगी।


एकल पुरुष से आशय- अविवाहित विदुर तलाकशुदा पुरुष कर्मचारी से है ।


दो बड़ी संतान में संतान से आशय- (१) 18 वर्ष से कम उम्र की संतान

(२) कम से कम 40% दिव्यांग संतान 

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की विस्तृत अधिसूचना 2001 अनुरूप)


CCL को अन्य प्रकार के अवकाश के साथ लिया जा सकेगा। (आकस्मिक एवं क्षतिपूर्ति अवकाश के अलावा)

CCL आवेदन के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निश्चित प्रार्थना पत्र में सक्षम अधिकारी को स्वीकृति हेतु करना होगा। 

CCL  का उपभोग सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति से पूर्व नहीं किया जा सकेगा।

CCL पर वेतन- कर्मचारी द्वारा सीसीएल का उपभोग करने पर प्रथम 365 दिन के लिए अवकाश पर जाने से पूर्व के वेतन का 100% तथा द्वितीय 365 दिन के लिए अवकाश पर जाने से पूर्व वेतन का 80% वेतन आहरित होगा।

CCL कर्मचारी का अधिकार नहीं होगा। 

अनाधिकृत कर्तव्य से अनुपस्थिति पर सीसीएल स्वीकृत नहीं होगी।

CCL चाइल्ड केयर लीव के बारे में जानकारी

कर्मचारी द्वारा उपभोग किए गए अथवा उपभोग किए जा रहे अवकाश को सीसीएल में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। 


सीसीएल को किसी भी प्रकार के अवकाश के रूप में नामे/शेष  नहीं किया जाएगा केवल राज्य सरकार द्वारा जारी प्रपत्र  को सेवा पुस्तिका में चस्पा कर उपभोग किए गए अवकाश का संधारण किया जाएगा।


सीसीएल स्वीकृति से राजकीय कार्य/ सेवाएं सुचारू रूप से संचालन में बाधा हो रही हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। 


एक ही कार्यालय/इकाई में एक ही समय पर 20% से अधिक कार्मिकों  की सीसीएल स्वीकृत नहीं की जा सकेगी तथा एक ही समय अवधि के प्राप्त आवेदनों को  निम्न प्राथमिकता अनुसार स्वीकृत किया जा सकेगा-

 १ संतान की गंभीर बीमारी /विकलांगता के कारण पालन एवं देखभाल

२  संतान के सीनियर/सेकेंडरी परीक्षा में देखभाल

३ संतान के सीनियर/ सेकेंडरी परीक्षा के अतिरिक्त शिक्षण कार्य में देखभाल

४ संतान की 3 वर्ष आयु पर देखभाल


किसी भी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार (Spell में) सीसीएल स्वीकृत की जा सकेगी। 


एक कैलेंडर वर्ष में आरंभ होने वाली सीसीएल अगले कैलेंडर वर्ष  तक उपभोग की जाती है तो उस सीसीएल की गणना (Spell) आरंभ होने वाले कैलेंडर वर्ष में की जाएगी।


5 दिनों से कम सीसीएल स्वीकृत नहीं की जा सकेगी। 


परिवीक्षा काल के दौरान केवल विशेष परिस्थितियों में ही सीसीएल स्वीकृत की जा सकेगी तथा परिवीक्षा काल में सीसीएल का उपभोग करने पर कर्मचारी का परिवीक्षा काल सीसीएल की अवधि तब आगे बढ़ेगा। 


CCL उपभोग करने के पूर्व एवं पश्चात के रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश सीसीएल के साथ नहीं जोड़े जाएंगे किंतु सीसीएल उपभोग के दौरान आने वाले राजकीय अवकाश जोड़े जाएंगे।


दिव्यांग संतान की देखभाल हेतु सीसीएल आवेदन के साथ सक्षम स्तर (ऑथोरोटी) अथवा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निर्भरता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। 


विदेश में रह रही संतान के परीक्षा या बीमारी मैं देखभाल हेतु सीसीएल के लिए संबंधित शिक्षण संस्थान या संबंधित चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा तथा संपूर्ण प्रक्रिया विदेश यात्रा के समान अपनानी होगी।  जिसमें 80% अवकाश की अवधि विदेश में बितानी होगी। 


भारत या विदेश में छात्रावास में रह  रही संतान की परीक्षा में देखभाल हेतु सीसीएल के लिए कर्मचारी को स्पष्ट करना होगा कि संतान को किस प्रकार से कर्मचारी द्वारा देखभाल की आवश्यकता है।


( सीसीएल सरोगेसी को देय नहीं है व आवश्यक शर्तों  में स्वीकृत की जा सकती है। )

राहुल कुमार जैन, बागीदौरा, बांसवाड़ा

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