IFMS पर किसी भी हेड के पूल मद में आवंटित राशि, व्यय राशि और शेष राशि (सैलरी,TA, वर्दी राशि, कार्यालय व्यय राशि) कैसे चेक करें

IFMS पर किसी भी हेड के पूल मद में आवंटित राशि, व्यय राशि और शेष राशि (सैलरी,TA, वर्दी राशि, कार्यालय व्यय राशि) कैसे चेक  करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाए - 

check amount on ifms


 सबसे पहले https://ifms.raj.nic.in/webpages/default.aspx पर लॉगिन करें।


 बजट पर क्लिक करें।


 लॉगइन आईडी में guest  पासवर्ड में Guest@321  और कैप्चा कोड भरकर लॉगिन करें।


 Welcome to IFMS  के पॉपअप पर ओके करें।


Finance पर क्लिक करें।


Budget Distribution ➡️ Report ➡️ Amount In Head ,(Pool Budget)


Total Amount In Budget Head की नई स्क्रीन खुलेगी।


 जिसमें निम्न डाटा भरें ।

(1) Financial Year में 2022- 23 सिलेक्ट करें।


(2) BFC Unit   में Secondary Education Department Bikaner (13) को सेलेक्ट करें।


(3) BFC Type में Central Assistance या State Fund में से एक पर टिक करें ।


(4) Head Type  में Voted पर टिक करें।


(5)Report Type में Withdrawable Amount In Office पर टिक करें ।


(6)Short Criteria में ऑफिस आईडी पर टिक करें ।


(7) Budget Head:- जिस हेड में आपको राशि देखनी है वह भरें।


(8) Object Head में निम्नानुसार अपनी आवश्यतानुसार ऑब्जेक्ट हैड भरें।


जैसे सैलरी हेतु-01,TA हेतु-03,वर्दी हेतु 37 और अन्य ऑब्जेक्ट हेड भी अपनी आवश्यतानुसार भी भर सकते है।


(9) Show Report in में pdf  (पीडीएफ) रिपोर्ट पर क्लिक करें।


क्लिक करने पर पीडीएफ में डाउनलोड होगी।


जिसमें सबसे ऊपर सभी ऑफिस को आवंटित पूल मद की कुल राशि प्रदर्शित होगी।


उसके बाद उस बजट हेड में से खर्च करने वाले सभी ऑफिस के नाम प्रदर्शित होंगे जिन्होंने अभी तक उस पूल मद में राशि खर्च की है तथा अंत में कुल आवंटित की राशि , व्यय  राशि एवं उसमें शेष राशि प्रदर्शित होगी।

उस राशि को देखकर आप अपने हेड में शेष राशि का अनुमान भी लगा सकते है।


श्री विनोद कुमार बुडानियाँ 

वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) 

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अड़सीसर

 तहसील सरदारशहर जिला चूरू


एडमिन पैनल

पेमेनेजर इन्फो

 

GPF व SI की प्रमाणित बूक की पीडीएफ़ विभागीय पोर्टल पर अपलोड कैसे करे

GPF व एसआई की प्रमाणित बूक की PDF विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाए 

GPF SI pdf


अपनी जीपीएफ़ एसआई की पासबूक की प्रथम पेज से लेकर 2012 तक के पेज स्कैन करके जीपीएफ़ व एसआई की अलग अलग पीडीएफ़ बना ले 

कर्मचारी अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करे 

एसआईपीएफ़ न्यू पर क्लिक करे 

अपडेट ई बेग पर क्लिक करे 

ऊपर सलेक्ट स्कीम चुने 

चूज़ फ़ाइल पर क्लिक करके पीडीएफ़ अपलोड कर देवे 



श्री कैलाश चंद शर्मा 
अध्यापक 
GSSS jiwana 

paymanager info group 
 

पदोन्नति फोरगो करने पर क्या होता है ?

पदोन्नति फोरगो करने पर पड़ने वाले प्रभाव

(1) पदोन्नति पर फोरगो करने पर अब पूर्व से स्वीकृत ACP की वसूली नही होगी।


(2) वर्तमान नियमो के अन्तर्गत फोरगो करने पर पदोन्नति में वापस दो डीपीसी वर्ष के बाद पुनः पदोन्नति की पात्रता सूची में नाम आता है अर्थात फोरगो के बाद दो डीपीसी वर्ष के बाद पुनः पदोन्नति होती है।


(3) फोरगो करने से Next में मिलने वाली ACP पुनः पदोन्नति पर जॉइन करने के बाद Due date में फोरगो अवधि जोड़ने के बाद स्वीकृत होती है।



नोट-(1) पदोन्नति पर फोरगो करने से आर्थिक एवं वरिष्ठता दोनों में नुकसान होता है अतः अच्छी तरह सोच विचार कर ही पदोन्नति का फोरगो करे।


(2) पदोन्नति पर फोरगो करने का निर्णय कर लिया है तो इसकी सूचना DDO के माध्यम से नियुक्ति अधिकारी को भेजे जिससे वह आपके फोरगो की सेक्शन निकालेंगे जिससे 2 डीपीसी बाद आपका नाम पदोन्नति के लिए वापस वरिष्ठता सूची में जोड़ा जा सके।


(3) DDO द्वारा फोरगो की एंट्री अपने सर्विस बुक में करवावे।


श्री दिलीप कुमार सेवानिवृत्त व्याख्याता निवासी सादड़ी जिला पाली

(पे मैनेजर इन्फो ग्रुप)

 

आयकर में मकान किराया छूट संबंधी सामान्य जानकारी

प्रश्न:- आयकर नियमो के तहत मकान किराया छूट सम्बन्धित जानकारी देवे ताकि सटीक जानकारी मिल सके। 


उत्तर:- इसके लिए निम्नांकित लिंक काम मे लेवे।👇


https://www.incometaxindia.gov.in/Pages/tools/house-rent-allowance-calculator.aspx


उपरोक्त लिंक पर क्लिक कर भारत आयकर विभाग के अधिकृत सॉफ्टवेयर के द्वारा मकान किराया छूट राशि एवं मकान किराए की छूट के लिए आवश्यक रसीद राशि की गणना आसानी से की जा सकती है।


सॉफ्टवेयर को उपयोग करने का तरीका👇🏻


1. सबसे पहले उक्त लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके सामने सॉफ्टवेयर स्क्रीन होगी।


2. BASIC SALARY वाले कॉलम में वित्त वर्ष में प्राप्त मूल वेतन का कुल वार्षिक योग भरें।


3. मूल वेतन का वार्षिक योग भरने के बाद नीचे वित्त वर्ष में प्राप्त महंगाई भत्ते का कुल वार्षिक योग भरें।


4. Commission वाले कॉलम में शून्य भर दें।


5. इसके बाद वित्त वर्ष में प्राप्त कुल मकान किराया राशि का वार्षिक योग भरें।


6. अब आपके द्वारा वित्त वर्ष में मकान मालिक को चुकाए गए वार्षिक कुल किराया राशि का योग भरें।


7. उक्त डेटा भरते ही आपको सॉफ्टवेयर करमुक्त एवं कर योग्य मकान किराए की स्वतः गणना कर देगा।


8. यदि आपके द्वारा दर्ज डेटा के अनुसार Taxable House Rent वाले कॉलम में शून्य से अधिक राशि आ रही है तो आपको चुकाए गए किराए की राशि (बिंदु 6) मे taxable House Rent के बराबर राशि बढ़ाकर दर्ज करनी है ताकि आपके कर योग्य मकान किराए की राशि शून्य हो सके।

House rent allowance HRA rebate in incometax


इस प्रकार भारत आयकर विभाग के इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप आसानी से करमुक्त, करयोग्य मकान किराए की गणना के साथ साथ चुकाए जाने वाले मकान किराए की रसीद राशि की भी जानकारी आसानी से कर सकते है। 


यदि आपके द्वारा चुकाया गया मकान किराया ₹1,00,000 वार्षिक से कम है तो आपको मकान किराया रसीद डीडीओ को उपलब्ध करवानी होगी।


वार्षिक चुकाया गया मकान किराया ₹1,00,000 से अधिक होने पर मकान किराया रशीद के साथ साथ मकान मालिक का पैनकार्ड भी देना आवश्यक है।


नोट:- ऑफ लाइन फॉर्मूला👇

रसीद की राशि= प्राप्त HRA +(Basic+DA) का 10%


श्री यशवन्त कुमार जाँगिड़ अध्यापक रा.प्रा.वि. जगदेवपुरा डांडा प.स. - किशनगंज जिला - बाराँ

(पेमेनेजर इन्फो ग्रुप)

 

New DDO के लिए विद्यालय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही

प्रश्न:- मेरे स्कूल में प्रिंसिपल का पद रिक्त था। अभी पदोन्नति पर नए प्रिंसिपल जी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अब DDO के लिए विद्यालय स्तर पर हमें क्या कार्यवाही करनी है कृपया विस्तार से समझावे।


उत्तर:- (1) पदोन्नति या सीधी भर्ती से किसी संस्था प्रधान को प्रिंसिपल/हेड मास्टर किसी स्कूल में लगाया जाता है तो उनके कार्यभार ग्रहण करते ही 03 के अधिकार स्वतः ही प्राप्त होते है। उनके लिए अलग से 03 के अधिकार हेतु प्रस्ताव भेजने की जरूरत नही है।


(2) सबसे पहले इनसे पहले वाले DDO का डोंगल ट्रेजरी से De-activate करवा देवे।


(3) नये DDO का पूर्व में कोई डोंगल बना हुआ नही है तो class 3 का नया डोंगल बनवावे।


(4) नये DDO की DDO information पे मैनेजर पर update करे।


(5) फिर डोंगल को पेमेनेजर पर इंस्टाल कर उसके रजिस्ट्रेशन की रिकवेस्ट ट्रेजरी को फारवर्ड करे।


(6) सम्बन्धित ट्रेजरी को DDO के पदस्थापन आदेश, चार्ज हस्तांतरण की प्रति, नमूने के हस्ताक्षर का निर्धारित प्रपत्र भेज कर उनका डोंगल Activate करवाने हेतु आवेदन करे।


(7) डोंगल ट्रेजरी द्वारा activate होने पर कम्प्यूटर पर internet explorer की सेटिंग सही करे। अब बिल esign शुरू हो जायेगे।


(8) नये DDO की SSO ID लॉगिन कर उनको sipf पर DDO रोल में ऐड करे इसके लिए sipf के यूजर ID एवं पासवर्ड याद होना जरूरी है।


(9) sipf के पासवर्ड याद नही होने पर sipf आफिस से या sipf helpline से पासवर्ड री सेट करावे।


(10) इसके बाद SDMC एवं SMC की मीटिंग कर SDMC में अध्यक्ष एवं SMC में सचिव के लिए नए DDO के नाम प्रस्ताव लेवे।


(11) चार्ज हस्तांतरण की कॉपी, पदस्थापन आदेश, sdmc एवं smc के प्रस्ताव की कॉपी, नमूने के प्रमाणित हस्ताक्षर संलग्न कर विद्यालय के विभिन्न बैंक खातों में लेंन देन का अधिकार प्राप्त करे।

Paymanager


श्री खींवा राम चौधरी, प्रधानाचार्य GSSS Jadan पाली

( पे मैनेजर इन्फो ग्रुप )

 

SI लेजर कैसे देखे ?

RAJ SSO ID पर SI लेजर, NPS/GPF लेजर देखने की प्रक्रिया के चरणबद्ध तरीके - 


1★➡️ सर्वप्रथम sso.rajasthan.gov.in ओपन करे या RAJ SSO की वेबसाइट खोले जहाँ लॉगिन सेक्शन कुछ इस तरह का दिखेगा - 

RAJ SSO ID से SI लेजर


यहाँ एंप्लॉय आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करने पर बहुत सारे एप दिखाई देंगे जिनमें SIPF एप ओपन करना है। -


2★➡️ बांई तरफ Menu में ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट टैब दिखाई देंगे जिनमे से रिपोर्ट टैब ओपन करते हैं। 

3★➡️ अब आपको NPS Individual लेजर या GPF Individual लेजर या SI Individual लेजर दिखाई देंगे जिसका लेजर देखना है उसे ओपन करते हैं जैसे SI Individual ledger देखने के लिए SI Individual ledger पर क्लिक करते हैं। -

SI लेजर कैसे देखे https://paybill.rajtak.com

4★➡️अब आपकी एंप्लोई आईडी दिखाई देगी जिसके नीचे सबमिट पर क्लिक करना है सबमिट पर क्लिक करने पर फाइनेंसियल ईयर वाइज SI कटौती के डाटा प्रदर्शित होंगे ।

5★➡️ NPS/ GPF Individual ledger देखने के लिए Menu में Report और Report में NPS/GPF Individual report  पर क्लिक करते हैं।


6★➡️ अब Employee id & Financial year दिखाई देंगे फाइनेंसियल ईयर में ऑल सेलेक्ट कर सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर सभी वर्षों की कटौती के डाटा प्रदर्शित होंगे। 


नीचे प्रिंट का ऑप्शन भी दिखाई देगा जिससे हम पूरे डाटा का प्रिंट भी ले सकते हैं ।

नोट:- जिस मंथ की कटौती में शून्य आ रहा है उस शून्य पर क्लिक करने पर Through Paymanager/ Through e-gras दिखाई देंगे जिनमें से Through Paymanager सेलेक्ट करने पर Are you sure want to refresh record  का मैसेज आयेगा  जिसके नीचे ओके बटन दबाने पर Ledger will update soon का मैसेज आएगा।


श्री गब्बू सिंह कुम्भकार वरिष्ठ अध्यापक (गणित) रा उ मा वि पानमोड़ी, जिला प्रतापगढ़

(पेमेनेजर इन्फो ग्रुप)





 

DDO ट्रांसफर पर 03 पॉवर मिलने के बाद बिल बनाने से पूर्व की प्रक्रिया

DDO का ट्रांसफर होने और स्कूल के एक व्याख्याता को 03 का अधिकार प्राप्त होने पर बिल बनाने से पूर्व की प्रक्रिया - 


(1) पहले सर्वप्रथम पूर्व  वाले DDO के डोंगल को ट्रेजरी से deactivate करावे।


(2) पेमैनेजर पर 03 पावर जिनको मिला है उन DDO की इन्फॉर्मेशन मास्टर में अपडेट करें।


(3) जिनको 03 का अधिकार मिला है उनका Class-3 का डोंगल बनवावे।


(4) नये DDO का डोंगल PC में इंस्टाल करे एवं उनके पे मैनेजर के मास्टर टेब पर उपलब्ध ऑप्शन पर रजिस्ट्रेशन की रिकवेस्ट जनरेट करे।

DDO का ट्रांसफर होने और स्कूल के एक व्याख्याता को 03 का अधिकार प्राप्त होने पर बिल बनाने से पूर्व की प्रक्रिया


(5) ट्रेजरी / सब ट्रेजरी को पत्र लिख कर नये DDO का डोंगल activate करावे। इसके  लिए ट्रेजरी को आवेदन करें साथ ही 03 अधिकार का आदेश, नमूने के हस्ताक्षर का निर्धारित फॉर्मेट व चार्ज हस्तांतरण सूची संलग्न करे।


(6) ट्रेजरी द्वारा नये DDO का डोंगल activate करने के बाद फिर आप बिल बना सकते है।


नोट:-यदि 03 का अधिकार किसी नजदीक की स्कूल के Principl/Hm को प्राप्त हुआ है तो उनके लिए केवल मास्टर में पहले Ddo इन्फॉर्मेशन अपडेट करे तथा उनके डोंगल को ट्रेजरी से 03 वाली स्कूल का मैपिंग करवाया जाना है ।

 (2) यदि पुराना डोंगल  बना हुआ है एवम उसकी अवधि पूर्ण हो चुकी है नया डोंगल अब class 3 का ही बनवाना होगा।


एडमिन पैनल 

( श्री दिलीप कुमार सेवानिवृत व्याख्याता निवासी- सादड़ी पाली )

पैमैनेजर इन्फो ग्रुप

 

मेडिक्लेम कार्ड खोने नया कार्ड प्राप्त करने व कार्ड में नया सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया

NPS कार्मिक के मेडिक्लेम कार्ड खो जाने पर नए कार्ड बनाने तथा परिवार में नए सदस्य को मेडिक्लेम से कवर कराने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाए।⬇️

मेडिक्लेम हेतु मेडिक्लेम का रिक्त कार्ड GPF कार्यालय से प्राप्त करे।
 
कार्ड की पूर्ति करे एवं परिवार के फोटो उस पर लगावे।

 मेडिक्लेम कार्ड को DDO से प्रमाणित करावे। 

पुराना कार्ड खो गया है-  इस आशय का शपथ पत्र बनवा कर नोटरी से प्रमाणित करावे। 

उसके बाद शपथ पत्र मय नया प्रमाणित कार्ड, Duplicate कार्ड के आवेदन पत्र सहित GPF आफिस में जमा करावे। 

उसके बाद 4-5 दिन बाद नया डुप्लीकेट कार्ड GPF आफिस से प्राप्त करे।
मेडिक्लेम कार्ड खोने नया कार्ड प्राप्त करने व कार्ड में नया सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया



 पूर्व के कार्ड में नया मेंबर ऐड करना हो तो - रिक्त कार्ड ले कर नये मेम्बर को ऐड करते हुए सभी परिवार के सदस्यों का विवरण सहित उनके फोटो लगा कर DDO से प्रमाणित कर GPF आफिस में जमा करावे ।

श्री दिलीप कुमार जी, सेवानिवृत्त व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुडा जाटान सादड़ी पाली
एडमिन पैनल (पेमैनेजर इन्फो )
 

पेमैनेजर पर बैंक खाता कैसे बदले how to change bank account in paymanager

प्रश्न-एक कार्मिक का बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है और अब वह पेमेनेजर पर SBI खाता नम्बर ऐड कराना चाहता है तो इसके लिए पूरा प्रोसेस बताये। 

 उत्तर:-कार्मिक का बैंक खाता पे मैनेजर पर अपडेट करने हेतु एम्प्लोयी लॉगिन से बैंक detail updation की request generate कर ddo को फॉरवर्ड करें।
 उसके पश्चात DDO लॉगिन से उस request को approved करें । 

इससे वो रिक्वेस्ट कोषालय को फॉरवर्ड हो जायेगी कोषालय द्वारा उसे approve करने पर paymanager पर संशोधित बैंक detail show हो जाएगी। 

 यह भी ध्यान रखे कि कार्मिक का आवेदन व पासबुक या निरस्त चेक की प्रति आवश्यक रूप से अपलोड की जानी है। 

 Request DDO लॉगिन से भी generate की जा सकती है। 



नोट;-Paymanager में कार्मिक का नाम एव new बैंक खाते में लिखा नाम match होना आवश्यक है नही तो कोषालय से रिकवेस्ट को reject किया जा सकता है। 

 श्री गोविंद सिंह चौधरी 
एडमिन पैनल पेमेनेजर इन्फो ग्रुप
 

हितकारी निधि प्रश्नोत्तरी

 प्रश्न-1:- दिसम्बर माह में हितकारी निधि राशि वेतन से किस दर से कटौती की जानी है?


उत्तर- हितकारी निधि कटौती राशि राजपत्रित कार्मिको के लिए 500 रुपये और अराजपत्रित कार्मिको के लिए 250 रुपये वार्षिक निर्धारित है, जो वेतन बिल माह दिसम्बर (देय जनवरी) से करनी अनिवार्य है। यह कटौती प्रोबेशनर कार्मिक के वेतन से भी निर्धारित दरों के अनुसार अनिवार्यतः करनी है।

प्रश्न-2 :- पेमेनेजर/प्रिपेमेनेजर पर हितकारी निधि की कटौती करने की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर - (i) इसके लिए सबसे पहले पेमेनेजर/प्रिपेमेनेजर लॉगिन कर MASTER > EMPLOYEE DETAILS > CORP DETAILS पर क्लिक करें। अब PAY NAME में HITKARI NIDHI लिखें एवं Corp A/C Number में 51020721611 लिखें और सबमिट कर दे। इस प्रकार कार्मिक के मास्टर में हितकारी कटौती Add हो जाएगी।

(ii) मास्टर में कार्मिक की हितकारी निधि अपडेट करने के बाद Bill processing > Salary preparation > Add Group Deduction या Employee Pay Detail > Add Deduction > HITKARI NIDHI में जाकर हितकारी निधि निर्धारित दर के अनुसार काटनी है।

प्रश्न -3 :- हितकारी निधि के शिड्यूल पर डिजिटल साइन नही हो रहें है? अब क्या करें ?

उत्तर - माह दिसम्बर 2020 के वेतन बिल प्रोसेस के बाद reports > Cooperative schedule में जाकर हितकारी निधि शिड्यूल का प्रिंट निकाल कर उसपर मैन्युअली हस्ताक्षर मय मोहर कर इसे other documents में अपलोड करना है।

प्रश्न -4 :- हितकारी निधि के शेड्यूल एवम ECS SLIP किस पते पर और कब भेजने है ?

उत्तर - माह दिसम्बर के वेतन विपत्र पारित होने एवं TV नम्बर जारी होने के पश्चात हितकारी कटौती शिड्यूल एवं ECS कॉपी डीडीओ हस्ताक्षर मय कार्यालय मोहर निम्नलिखित पते पर भेजें - 

अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, बीकानेर
पिन कोड नम्बर - 334001 

नोट :- हितकारी निधि वार्षिक कटौती है। अतः दिसम्बर माह के वेतन बिल पारित होने के पश्चात इसे कार्मिक पे डिटेल्स में से हटा देवें।

एडमिन पैनल 
पेमेनेजर इन्फो ग्रुप


 

सामान्य प्रश्न उत्तर 101 से 105

प्रश्न 101- एक नवीन कर्मचारी का दो वर्ष की सेवा पश्चात वेतन फिक्सेशन 6 अक्टूबर 2018 को हुआ। क्या उसको दीवाली का बोनस मिलेगा ?

उत्तर- एक अराजपत्रित राजकीय कार्मिक को यह बोनस 2018-19 वर्ष का मिल रहा है। इस केस में कार्मिक के 18-19 में मार्च 19 तक कुल 6 महीने से कम की नियमित सेवा हो रही है इसलिए बोनस नही मिलेगा।

6 माह से अधिक और 11 माह तक की सेवा पर आनुपातिक बोनस मिलेगा। 
पूरे 12 माह की सेवा पर पूरा बोनस देय होगा।
ध्यान रहे कि फिक्स वेतन अराजपत्रित कार्मिक को बोनस देय नही है।

प्रश्न  102- एक कार्मिक की प्रथम नियुक्ति तिथि 14 अगस्त 2019 है। वह 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक अवकाश लेना चाहता है तो उसे अवकाश अधिकतम कितनी सीएल देय होगी ?

उत्तर- अवकाश नियमानुसार एक नवनियुक्त कार्मिक को निम्नानुसार आकस्मिक अवकाश देय है-

3 माह से कम सेवा अवधि पर अधिकतम 5 CL मिलेगी।
3 माह से अधिक लेकिन 6 माह से कम सेवा अवधि पर 10 CL मिलेगी।
6 माह से अधिक की सेवा अवधि पर 15 CLमिलेगी।



प्रश्न 103-एक कार्मिक की वरिष्ठ अध्यापक पद पर प्रथम नियुक्ति 02 नवम्बर 2011 को हुई है। 05 सितम्बर 2016 पदोन्नति व्याख्याता के रूप में हुई। उसे प्रथम ACP किस वर्ष में देय होगी ?

उत्तर - कार्मिक की व्याख्याता पद पर पदोन्नति होने से इसका सेवा वर्ग अधीनस्थ सेवा से राज्य सेवा हो गया जिसमें 9,18,27 के स्थान पर 10,20,30 वर्ष की सेवा पर एसपी मिलती है।
इसलिए इस केस में प्रथम एसीपी नही मिलेगी क्योकि 9 वर्ष की सेवा से पूर्व ही कार्मिक की पदोन्नति हो चुकी है ।
अब 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 2/11/2031 से दूसरी एसीपी मिलेगी।


प्रश्न - 104: किसी शिक्षक की प्रथम नियुक्ति 2005 की है तथा 2017 में RPSC से प्राध्यापक पर चयन होकर 2019 में प्राध्यापक पर स्थाईकरण हो गया।
क्या उसके 2017 से 2019 के मध्य दो वर्ष  ML व PL जुड़ेगी ?

उत्तर-  राजस्थान सरकार के शिक्षा ग्रुप-2 विभाग के आदेश क्रमांक-प 17(2)शिक्षा-2/2008 जयपुर दिनांक 18/10/17 के अनुसार 

1➡ पूर्व में राजकीय सेवा में कार्यरत कोई कार्मिक सीधी भर्ती से उच्च पद पर चयनित होता है एवम उस पद के प्रोबेशन में fix मानदेय के बदले पुराने पद के वेतन अनुसार विद्यमान वेतन ही आहरित करने का ऑप्शन देता है उस स्थिति में 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में कोई PL अथवा HPL अवकाश अर्जित नही होगा।

2➡ इस प्रकार के केस में पूर्व सेवा से अर्जित कर जमा किये हुए PL/HPL का उपयोग कार्मिक प्रोबेशन पीरियड में कर सकता है।


प्रश्न 105 निम्नलिखित अराजपत्रित कार्मिक को कितना बोनस मिलेगा अगर वह-
(1) 31 मई 2018 को सेवानिवृत्त होता है।
(2) 30 नवम्बर 2018 को सेवानिवृत्त होता है।
(3) 31 मार्च 2019 को सेवानिवृत्त होता है।


उत्तर➡तीनो सवालों में उल्लिखित कार्मिक 1/4/19 को सेवा में नही होने से इस वर्ष बोनस नही मिलेगा।
बोनस हेतु कार्मिक को 1 अप्रैल 2019 को सेवारत होना अनिवार्य है।

 

सामान्य प्रश्न उत्तर 91 से 100

प्रश्न 91-  एक कार्मिक की प्रथम नियुक्ति तिथि 23-9-2012 है। वह मार्च 19 व अप्रैल 19 में मेडिकल आधार पर 44 दिन अवैतनिक अवकाश पर रहा है । तो उसे 9 वर्षीय ACP किस तिथि से देय होगी।  कृपया मार्गदर्शन करें।

उत्तर➡ अवैतनिक अवकाश से एसीपी सैंक्शन पर कोई प्रभाव नही पड़ता है।
अगर कार्मिक  अराजपत्रित पद पर कार्यरत है तो 9,18,27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर स्वीकृत होगी।
एवम राजपत्रित पद पर कार्यरत है तो एसीपी 10,20,30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्वीकृत होगी।





प्रश्न 92 - कालातीत बिल क्या होता है और इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है। TA और मेडिकल में कालातीत होने की अवधि क्या होती है ?

उत्तर- अवधि पार बिलो को प्री चेक कराने  बाबत आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है।
1➡दो साल से अधिक अवधि होने पर विपत्र अवधि पार हो जाते है।
2➡TA बिल यात्रा की डेट से और मेडिकल बिल डॉक्टर के साइन डेट से एवम अन्य एरियर बिल आदि पे फिटिंग की आर्डर डेट से अवधि पार की गणना होती है।
3➡2 वर्ष से अधिक अवधि पार विपत्र के साथ एक निर्धारित राशि का बॉन्ड लगा कर Deo Hq भेजते है जहाँ AAO उसे प्री चेक करते है।
4➡3वर्ष से अधिक अवधि पार विपत्र के साथ एक निर्धारित राशि का बॉन्ड लगा कर Deo Hq भेजते है जिसे Deo ऑफिस से DD ऑफिस भेजा जाता है । जहाँ AAO उसे प्री चेक करते है।
5➡बजट आने पर ही बिल प्री चेक हेतु भेजे जैसे बिल ट्रेजरी भेजते है उसी तरह बिल तैयार कर प्री चेक हेतु deo ऑफिस भेजे वहाँ से प्री चेक होने पर paymanager से फिर कवरिंग लैटर निकाल कर ट्रेजरी भेजे।
6➡ यह ध्यान रहे कि सारी प्रक्रिया एक ही वित्तीय वर्ष में पूरी हो जानी चाहिये।


प्रश्न 93- एक कार्मिक की 2005 में अध्यापक पद पर नियुक्ति हुई थी। अभी 2 माह पूर्व उनका सड़क दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया।
कृपया मुझे यह मार्गदर्शन प्रदान करे कि कार्मिक के परिवार को मृत्युउपरांत क्या क्या आर्थिक और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी ?

उत्तर➡NPS कार्मिक की डेथ होने पर नॉमिनी को निम्न सुविधाएं एवम भुगतान प्राप्त होगा।
1➡निदेशक महोदय के आदेश क्रमांक-शिविरा/माध्य/पेंशन-अ/34926/09 दिनांक 28/8/19 के पॉइंट न 7 के अनुसार 01.01.04 के बाद नियुक्त कार्मिको को ग्रेच्युटी देय है।

2➡पारिवारिक पेंशन वित्त विभाग के आदेश-F12(18)FD(Rules)/2008 दिनांक 9/5/13 एवम आदेश दिनांक29/5/15 के अनुसार कार्यवाही करने पर Nps कार्मिक की डेथ होने पर नॉमिनी उसकी पत्नी / पति को पारिवारिक पेंशन एवम ग्रेच्युटी का भुगतान होता है इस हेतु नॉमिनी को कार्मिक के Nps अंशदान को प्रतिहारित करना होता है यदि यह अंशदान उसने आहरित कर लिया है तो उसे वापस जमा करना होता है अथवा Gpf ऑफिस से Nps अंशदान का भुगतान नही किया गया है इस आशय का प्रमाण पत्र लेना होता है।

3➡ग्रेच्युटी की राशि जितने वर्ष की सेवा पूर्ण की थी (अधिकतम 33 माह)उतने ही माह का वेतन(Basic+Da)के हिसाब से या अधिकतम 20 लाख जो कम हो वह मिलती है।

4➡डेथ सामान्य हो या दुर्घटना से हो नियमानुसार राज्यबीमा के क्लेम का भुगतान होता है।

5➡यदि डेथ दुर्घटना में होती है तो समूह दुर्घटना के क्लेम के 3 लाख रु मिलते है।

6➡मृतक शिक्षा विभाग का कार्मिक हो तो हितकारी निधि से 1.5 लाख एवम शिक्षक कल्याण से 5 हजार रु सहायता राशि मिलती है।इस हेतु निर्धारित आवेदन पत्र निदेशालय बीकानेर भेजना होता है।

7➡कार्मिक के अवकाश खाते में जमा उपार्जित अवकाश (अधिकतम 300 दिन )की PL का नगद भुगतान होता है।

8➡अनुकम्पा नियमानुसार डेथ होने पर परिवार के एक आश्रित की सरकारी नौकरी भी लगेगी जिसका आवेदन पत्र सम्पूर्ण दस्तावेजो के साथ 3 महीने में DDO को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

यदि आश्रित नाबालिग हो तो आयु में शिथिलन राज्य सरकार द्वारा देने का प्रावधान है।



प्रश्न 94-किसी सेवानिवृत्त कार्मिक की मेडिकल डायरी खो गई है तो उसे दूसरी डायरी प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करनी होगी ?

उत्तर-  दूसरी मेडिकल डायरी के लिए निम्न प्रक्रिया करनी है।

1-सबसे पहले ऑनलाइन FIR की कॉपी प्राप्त करनी है जिसमें गुमशुदगी के बारे में रिपोर्ट दर्ज करानी है।

2-शपथ पत्र पर नोटेरी करानी है और शपथ पत्र की भाषा यह होगी कि कि मेरी डायरी गुम हो गई है यदि भविष्य में मिलती है तो उसे निरस्त माना जाए।

3-कार्मिक की एसएसओ आईडी से मेडिकल डायरी गुम हो जाने का  ₹100 का बैंक का चालान बनेगा उसको बैंक में जमा कराने पर प्रति प्राप्त करनी है।

4-पी पी ओ नंबर की ओरिजिनल फोटो कॉपी एवं उपकोष अधिकारी ट्रेजरी के लिए नई मेडिकल डायरी जारी करने हेतु एप्लीकेशन तथा दो फोटो भी साथ मे देनी होगी।

इन सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके समस्त दस्तावेजों सहित अपनी ट्रेजरी में जमा करा देना है तत्त्पश्चात आपको दूसरी मेडिकल डायरी उपलब्ध हो जाएगी।


प्रश्न 95-  पेमेनेजर पर कार्मिक का नाम /पिता का नाम अथवा जन्म तिथि गलत अंकित  है। अब उसे कैसे सुधारा जा सकता है ?

उत्तर- कार्मिक को pay manager पर स्वयं के नाम /पिता के नाम/जन्मतिथि आदि में संशोधन के लिए निम्न documents treasury offline भेजने होंगे-

1.forwarding letter (जिसमें ग़लत व सही नाम का उल्लेख हो)
2. 10 th की marksheet
3. सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति।
4. प्रथम joining letter की प्रति

नोट- कार्मिक के नाम/ पिता का नाम, जन्मतिथि में संशोधन करने के लिए जिला ट्रेजरी में आवश्यक दस्तावेजो के साथ सम्पर्क करने पर समस्या का समाधान हो जाएगा।
सम्पूर्ण दस्तावेजो सहित ईमेल भी जिला ट्रेजरी को भेज सकते है।


प्रश्न 96- मुझे दिसम्बर माह में 27 वर्षीय एसीपी प्रकरण तैयार करना है। कृपया 27 वर्षीय एसीपी में लगने वाले समस्त प्रपत्र की सूची भिजवाने की मेहरबानी करावे।

उत्तर :-
➡निर्धारित आवेदन पत्र
➡स्टाम्प पेपर पर दो बच्चों का नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र ।
➡नियमित प्रथम नियुक्ति आदेश
➡पूर्व में 9 एवम 18 वर्ष के स्वीकृत एसीपी आदेश
➡ पूर्व में कोई पदोन्नति हुई है तो पदोन्नति आदेश एवम पदोन्नति पर वेतन निर्धारण आदेश की प्रति
➡1/1/16 से हुए 7 वे वेतनमान के फिक्सेशन आदेश एवम वेतन निर्धारण  आदेश की  प्रति ।
नोट➡एसीपी के लिए 7 वर्ष की ACR की समीक्षा की जाती है अतः 7 वर्ष की ACR पूर्व में नही भरी गई हो तो वह भी आवेदन पत्र के साथ अवश्य सलंग्न करे।




प्रश्न 97- किसी एक कर्मचारी की पेमेनजर पर माह अक्टूबर की सैलरी बनाते समय बेसिक 61300 की जगह 63300 से भुगतान हो गया तो वसूली कैसे करे ?

उत्तर- ▶1 उस कर्मचारी की पेमेनजर पर माह नवम्बर की सैलरी बनाते एम्प्लॉई pay डैटल्स मैं जाकर उस कर्मचारी को सेलेक्ट करे उसके उपरांत उस कर्मचारी के ऐड Allownes पर क्लिक करने के उपरांत  सेलेक्ट कटौती मैं ROP को सेलेक्ट करे जितना पेमेंट एक्स्ट्रा दिया उसके अनुसार रकम भर के सेव कर देवे इस प्रकिया के अनुसार अधिकतम दी गई सैलरी वसूली की जा सकती है।

2. Egras से चालान जरनेट कर अधिक भुगतान की राशि जमा  करवा सकते है।


प्रश्न 98 - एक कर्मचारी है जो पहले थर्ड ग्रेड में टीचर था उसका प्रधानाध्यापक भर्ती में सिलेक्शन हो गया है अब उसको सीएल कितनी मिलेगी और वेतन एवं लाभ के बारे में विस्तार से बताएं और इसके संबंध में कोई आदेश हो तो जरूर डालें।
उत्तर➡(1) कार्मिक HM बनने से पूर्व सेवा में है तथा उच्च पद पर चयन हुआ है इसलिये सत्र 1/7/19 से 30/6/20 तक नियमानुसार 15 CL मिलेगी पूर्व पद से रिलीव आदेश में  उपभोग की गई CL का विवरण अंकित है उसके अनुसार 15 मेसे शेष रही CL का उपभोग 30/6/20 तक किया जा सकता है।

(2)➡ उच्च पद चयन होने पर RSR नियम 26 के अनुसार वेतन निर्धारण होता है इसके तहत इस केस में अध्यापक के वर्तमान में pay metrix leval में आहरित वेतन के सेम स्टेज अथवा सेम स्टेज नही होने पर ऊपर की स्टेज पर HM की pay leval 14 में वेतन निर्धारण होगा ।

उदाहरण(1) - वर्तमान पद अध्यापक पे लेवल 10 में मूल वेतन 45300 का HM पद पर निर्धारण पे लेवल 14 में वेतन 56100 पर होगा।

उदाहरण(2)➡ वर्तमान पद व0अ0 पे लेवल 11 में मूल वेतन 57200 का HM पद पर निर्धारण पे लेवल 14 में वेतन 57800 पर होगा।

उदाहरण(3)➡ वर्तमान पद लेक्चरर पे लेवल 12 में मूल वेतन 61300 का HM पद पर निर्धारण पे लेवल 14 में वेतन 61300 पर ही होगा।

नोट➡उपरोक्त वेतन निर्धारण 2 वर्ष को प्रोबेशन पूर्ण करने के बाद स्थाईकरण होने पर लागू होगा।

इससे पहले चयनित व्यक्ति 2 वर्ष तक प्रोबेशन में वर्तमान पद का विद्यमान वेतन आहरित करने का विकल्प दे सकता है अथवा HM पद का fix वेतन 39300 रु मिलेगा।


प्रश्न 99- कोई अध्यापक 6 D के तहत  समायोजित होकर दूसरे विद्यालय में जाता है तो उसे 10 दिवस का योगकाल देय होगा या नही आवश्यक आदेश भी यदि हो सके तो उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।
उत्तर➡  किसी भी प्रकार के समायोजन/प्रमोशन पर पोस्टिंग /APO पोस्टिंग आदि के कारण पदस्थापन  कॉन्सिलिंग के द्वारा होता है तो यात्रा भत्ता एवम योगकाल देय नही होता है।



प्रश्न 100- एक कार्मिक लगातार कितने दिन उपार्जित अवकाश का उपभोग कर सकता है ?
उत्तर➡ एक कार्मिक लगातार 120 दिन तक उपार्जित अवकाश का उपभोग कर सकता है ।

 

सामान्य प्रश्न उत्तर 81 से 90

प्रश्न 81-एक कार्मिक के खाते में 300 प्लस 10 PL जमा है अब कर्मचारी 15 PL का नगद भुगतान उठाता है तो उसके अवकाश लेखे में अवकाश का इंद्राज कैसे होगा और शेष अवकाश को किस प्रकार अंकित किया जाएगा ?

उतर➡वित्तिय विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-1(4)एफडी/Rules/98 दिनांक 12/12/12 के द्वारा उन कर्मचारियों के जिनके 1 jan एवम 1july को अग्रिम रूप से 15-15 PL जुड़ती है उनके अवकाश खाते में 300+15 दिन तक PL जोड़ने की अनुमति दी गई है।

उक्त अतिरिक्त प्लस की गई 15 दिन की PL को आगामी 6 महीने में उपयोग करना पड़ेगा यदि आगामी 6 महीने में इसका उपयोग नही करने पर यह लेप्स हो जायेगी।

➡लेखाविज्ञ जुलाई 16 के पृष्ठ 36 पर वित्तीय विभाग द्वारा गए स्पस्टीकरण के अनुसार उक्त 15 दिन PL के  उपयोग(Taken) में अवकाश के समर्पण अथवा अवकाश पर रहना दोनों माने जायेंगे।

➡इस लिए इस केस में 300+10 दिन मे से 15 दिन का समर्पित अवकाश लेने के बाद अवकाश खाते में 295 दिन PL शेष रहेगी।



प्रश्न 82 - मेरा राज्य बीमा पॉलिसी बॉण्ड खो गया है। मुझे बॉण्ड पुनः प्राप्त करने का प्रोसेस बताये

उत्तर➡राज्य बीमा की डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त करने का शुल्क 100 रु है ।
डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त करने हेतु अपनी SSO Id से online payment टैब में जाकर 100 रु का चालान जरनेट कर उसे बैंक में ऑनलाइन/ऑफलाइन जमा करावे फिर उक्त चालान की प्रति सलग्न कर आवेदन पत्र एवम 50रु के स्टाम्प पर पॉलिसी खो जाने या नष्ट होने का कारण लिख कर शपथ पत्र तैयार करे एवम अपने जिले के GPF कार्यालय में प्रस्तुत करें एवम डुप्लीकेट बॉन्ड प्राप्त करे।



प्रश्न- 83 :- दिसम्बर माह में हितकारी निधि राशि कटनी है। यह कितनी है और कैसे काटनी है ?

उत्तर- यह राशि राजपत्रित कार्मिको के लिए 500 रुपये और अराजपत्रित कार्मिको के लिए 250 रुपये कटौती करनी है।

इसके लिए Bill preparation> Salary preparation> Add group Dependent Deduction में जाकर हितकारी निधि निर्धारित दर के अनुसार काटनी है।


प्रश्न 84 - मैं प्रोबेशन काल मे पितृत्व अवकाश लेना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मुझे पितृत्व अवकाश मिल जाएगा और यह अवकाश मेरी पत्नी की प्रसूति तिथि से पूर्व और पश्चात कितनी अवधि तक उपभोग किया जा सकता है ?

उत्तर➡RSR 1951 के नियम 103A के अनुसार प्रत्येक पुरुष कार्मिक को जिसके 2 से कम संतान है, उसे अपने सम्पूर्ण सेवाकाल मे 2 बार 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है। यह अवकाश प्रोबेशनर कार्मिक को भी देय है।

उक्त अवकाश को बच्चे के जन्म (प्रसूति) से 15 दिन पूर्व और जन्म की तिथि से 3 माह की अवधि में ले सकते है। इसका निर्धारित तिथि में उपयोग नही करने से यह अवकाश लेप्स हो जाता है।

गर्भपात/गर्भस्राव होने पर पितृत्व अवकाश देय नही होता है। इस अवकाश के साथ (C L के अलावा )अन्य कोई भी अवकाश ले सकते है।

बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के साथ अवकाश का आवेदन प्रस्तुत करने पर अवकाश सेक्शन हो जायेगा इसकी सेवा पुस्तिका में अलग से एंट्री होती है परन्तु अवकाश लेखा में इंद्राज नही होता है।



प्रश्न 85- हमारे प्रधानाचार्य महोदय का स्थानांतरण हो गया है। अब हमें 03 पॉवर लेने के लिए क्या करना होगा ?

उत्तर➡03 DDO के वित्तीय पॉवर हेतु शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र भर कर उचित माध्यम से अपने DEO Sec (Hq) को प्रेषित करे।

इसके साथ निम्न कार्यवाही भी पूर्ण कर आवेदन पत्र के साथ सलग्न करे।

1➡मृत्यु/ट्रांसफर /सेवानिवृत होने वाले DDO का सम्बन्धित आदेश एवम शाला दर्पण से किये गए कार्यमुक्ति आदेश की प्रति
2➡चार्ज हस्तांतरण की प्रति  
3➡जिनको 03 का चार्ज देना है उनके वर्तमान पद पर पदस्थापन आदेश की प्रति।
4➡निर्धारित आवेदन पत्र पर 03 का चार्ज लेने वाले सम्बन्धित अधिकारी की सहमति लेवे। इस हेतु प्रपत्र पर उनके हस्ताक्षर अवश्य करावे।

नोट- उसी स्कूल में लेक्चरर कार्यरत है तो उसे 03 का पावर मिल सकता है।

जो अधिकारी प्रोबेशन में है, उसे यह 03 का अधिकार नही मिलता है इसके साथ ही 15 KM दूर पदस्थापित अधिकारी को भी यह अधिकार नही दिया जाता है।

प्रश्न 86- मैं एक तृतीय श्रेणी अध्यापक हूँ। मैने अक्टूबर 2015 में 3 लाख रुपये का राज्य बीमा ऋण लिया। भूलवश मेरे राज्य बीमा ऋण के मूल में 52 हजार रुपये और ब्याज में 18 हजार रुपये अधिक कट गए। अब मैं वह अधिक कटी राशि प्राप्त करने के लिए क्या करूँ ?

उत्तर➡ राज्य बीमा ऋण अथवा ब्याज की कटौती यदि अधिक हो जाती है तो उसका ऑटो समायोजन नही होता है इस के समाधान हेतु निम्न प्रक्रिया पूर्ण कर आवेदन पत्र जिले के GPF ऑफिस में ऑफलाइन  प्रस्तुत करें।

वहाँ से आवश्यक जॉच पूर्ण कर आपके द्वारा किये गए अधिक भुगतान का रिफण्ड बिल बन कर आपके खाते में सीधा पुनः भुगतान होगा।

1➡उठाये गए ऋण की सम्पूर्ण कटौती का पूर्ण विवरण तैयार करे जिसमे क्रम संख्या, माह का नाम, बिल नम्बर एवम बिल दिनांक,TV नम्बर, भुगतान तिथि, मासिक कटौती प्रीमियम,लोन, ब्याज आदि का विवरण अंकित हो।

2➡साथ ही लोन की सम्पूर्ण कटौती के विवरण अनुसार GA 55 सलग्न करे।

3➡आपके बैंक a/c जिसमे आपका वेतन जमा होता है उसके पास बुक के प्रथम पेज की फोटोकॉपी या उस खाते का एक कैंसिल चेक साथ मे लगावे।

नोट- सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर अपने DDO से प्रमाणित करवाने के पश्चात आवेदन पत्र GPF ऑफिस प्रेषित करे।


प्रश्न 87 :- अगर पत्नी की प्रसूति दिनांक 15 अक्टूबर 2019 है तो क्या मैं पितृत्व अवकाश 15 अक्टूबर से पूर्व ले सकता हूँ या मैं 15 नवम्बर के बाद लेना चाहूँ तो मुझे पितृत्व अवकाश मिल जाएगा ?

उत्तर :- उक्त प्रश्न में प्रसूति की संभावित तिथि 15 /10/19 है अतः इस केस में 15 oct19 से 15 दिन पहले 01 oct से एवम 15oct 19 से 3 महीने की अवधि में पितृत्व अवकाश का उपयोग किया जा सकता है।


प्रश्न 88- मैं अभी स्थानांतरित होकर नए विद्यालय में कार्यग्रहण कर चुका हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मुझे पूर्व स्कूल के टी ए बिल का भुगतान उठाना है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा ?

उत्तर➡ आजकल वर्तमान स्कूल के TA बिल का भुगतान* उठाने के लिए कर्मचारी को paymanager पर employee लॉगिन से अपने TA बिल जरनेट कर DDO को फॉरवर्ड करने पड़ते है जो वर्तमान DDO के पास जाते है।

फिर सम्बन्धित DDO बजट आने पर अपने DDO लॉगिन से TA बिल बना कर उसे velidate कर  ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देते है जहा से बिल पास होने पर कार्मिक को भुगतान हो जाता है।

यदि किसी कार्मिक का ट्रांसफर हो जाता है एवम वह कोई बकाया TA अपनी employee login से सम्मिट करता है तो वह भी वर्तमान DDO के पास आयेगा फिर रिपोर्ट से उसकी हार्ड कॉपी निकाल कर पुरानी स्कूल में जमा कराएगा ।

पुराना डीडीओ Add transfar employee ऑप्शन में वर्तमान स्कूल की आईडी डालकर संबंधित कार्मिक के बिल  निकालेगा एवम यात्रा प्रमाणित कर आगे की समस्त कार्यवाही करते हुए TA बिल ट्रेजरी को भेजेगा।

विशेष नोट➡ अगर बिल कालातीत है तो कालातीत बिलो पर की जाने वाली कार्रवाई के पश्चात बिल ट्रेजरी भेजे जाएंगे।



प्रश्न 89- एक कार्मिक लगातार कितने दिन उपार्जित अवकाश का उपभोग कर सकता है ?

उत्तर➡ एक कार्मिक लगातार 120 दिन तक उपार्जित अवकाश का उपभोग कर सकता है ।



प्रश्न 90- एक कार्मिक का प्रश्न है कि उसकी 2012 की नियुक्ति है। उसकी सर्विस बुक खो चुकी है और डुप्लीकेट सर्विस बुक भी नही है। PF सुरक्षित है। अब नियमानुसार सर्विस बुक कैसे बनेगी ?

उत्तर➡ सेवापुस्तिका बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसे बहुत सम्भाल कर रखना चाहिए। किसी कारण से सेवापुस्तिका खो जाती है तो निम्न प्रक्रिया अपनानी  पड़ती है।

1➡ सर्वप्रथम पुलिस थाने में सेवा पुस्तिका खो जाने की  FIR दर्ज करानी पड़ती है जो DDO के माध्यम से की जाती है।
2➡ FIR की प्रति सलग्न कर सेवापुस्तिका खोने से सम्बंधित  कारण सहित सम्पूर्ण विवरण लिख कर उचित माध्यम से नियुक्ति अधिकारी को सूचित किया जावे।
3➡ नियुक्ति अधिकारी सूचना मिलने पर उसकी एक जांच बैठा कर सम्पूर्ण तथ्यो की जाँच करवायेंगे।
4➡ जाँच रिपोर्ट के आधार पर सेवापुस्तिका खोने में किसी कार्मिक/अधिकारी की लापरवाही दिखती है तो उसके विरुद्ध CCA नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। उसके बाद कार्मिक के दूसरी सेवापुस्तिका बनाने की अनुमति जारी की जाती है। 
5➡ दूसरी सेवा पुस्तिका बनाने के आदेश जारी होने के बाद वर्तमान DDO Dupicate सेवापपुस्तिका उपलब्ध हो या पर्सनल फ़ाइल में उपलब्ध आदेशो के अनुसार अथवा वह कार्मिक जहाँ जहाँ कार्यरत रहा वहाँ से सूचनाएं एकत्रित कर उसकी दूसरी नयी सेवापुस्तिका बनाएंगे।

नोट➡ प्रत्येक कार्मिक को अपनी डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका बना कर हमेशा अपडेट रखनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो।

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सामान्य प्रश्न उत्तर 76 से 80

प्रश्न 76 - एक कार्मिक की प्रथम नियुक्ति तिथि 14 अगस्त 2019 है। वह 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक अवकाश लेना चाहता है तो उसेअवकाश अधिकतम कितनी सीएल देय होगी ?

उत्तर-  अवकाश नियमानुसार एक नवनियुक्त कार्मिक को निम्नानुसार आकस्मिक अवकाश देय है-
3 माह से कम सेवा अवधि पर अधिकतम 5 CL मिलेगी।
3 माह से अधिक लेकिन 6 माह से कम सेवा अवधि पर 10 CL मिलेगी।
6 माह से अधिक की सेवा अवधि पर 15 CL मिलेगी।



प्रश्न 77 -एक कार्मिक की वरिष्ठ अध्यापक पद पर प्रथम नियुक्ति 02 नवम्बर 2011 को हुई है। 05 सितम्बर 2016 पदोन्नति व्याख्याता के रूप में हुई। उसे प्रथम ACP किस वर्ष में देय होगी ?

उत्तर :- कार्मिक की व्याख्याता पद पर पदोन्नति होने से इसका सेवा वर्ग अधीनस्थ सेवा से राज्य सेवा हो गया जिसमें 9,18,27 के स्थान पर 10,20,30 वर्ष की सेवा पर एसपी मिलती है।
इसलिए इस केस में प्रथम एसीपी नही मिलेगी क्योकि 9 वर्ष की सेवा से पूर्व ही कार्मिक की पदोन्नति हो चुकी है ।
अब 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 2/11/2031 से दूसरी एसीपी मिलेगी।


प्रश्न -78 :- किसी शिक्षक की प्रथम नियुक्ति 2005 की है तथा 2017 में RPSC से प्राध्यापक पर चयन होकर 2019 में प्राध्यापक पर स्थाईकरण हो गया। क्या उसके 2017 से 2019 के मध्य दो वर्ष  ML व PL जुड़ेगी ?

उत्तर-राजस्थान सरकार के शिक्षा ग्रुप-2 विभाग के आदेश क्रमांक-प 17(2)शिक्षा-2/2008 जयपुर दिनांक 18/10/17 के अनुसार
1➡ पूर्व में राजकीय सेवा में कार्यरत कोई कार्मिक सीधी भर्ती से उच्च पद पर चयनित होता है एवम उस पद के प्रोबेशन में fix मानदेय के बदले पुराने पद के वेतन अनुसार विद्यमान वेतन ही आहरित करने का ऑप्शन देता है उस स्थिति में 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में कोई PL अथवा HPL अवकाश अर्जित नही होगा।
2➡ इस प्रकार के केस में पूर्व सेवा से अर्जित कर जमा किये हुए PL/HPL का उपयोग कार्मिक प्रोबेशन पीरियड में कर सकता है।



प्रश्न 79 - क्या एक अध्यापक ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन या दीपावली अवकाश के साथ आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर सकता हैं ?

उत्तर 1 ➡वेकेशन के क्रम में CL देय नही है इसलिए ग्रीष्मावकाश के साथ आगे या पीछे CL नही ले सकते है। आवश्यकता होने पर One Side में  PL/ ML ले सकते है।
उत्तर (2)➡ दीपावली अवकाश वेकेशन नही होता है इसे mid term break कहते है । इसी प्रकार शीतकालीन अवकाश भी वेकेशन नही है उसे winter break कहते है।
इसलिए शीतकालीन एवम दीपावली अवकाश के साथ CL ले सकते है।

प्रश्न 80- एक कार्मिक अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 1 जुलाई 19 से 13 जुलाई 19 तक उपार्जित अवकाश पर रहता है। वह यात्रा पूर्ण पश्चात 14 जुलाई को कार्यालय में कार्यग्रहण करता है तो उसे वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ किस तिथि से देय होगा ?


उत्तर➡ 1 जुलाई को कोई कार्मिक CL के अलावा अन्य किसी प्रकार के अवकाश पर रहता है तो नियमित वार्षिक वेतनवृद्धि 1 जुलाई को ही स्वीकृत होगी परन्तु कार्मिक को इसका आर्थिक लाभ अवकाश से पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होता है। इस केस में कार्मिक 1 से 13 जुलाई 19 तक PL अवकाश पर है अतः वेतनवृद्धि 1 जुलाई को ही सेक्शन होगी परन्तु इसका  आर्थिक लाभ 14 जुलाई 19 से मिलेगा।



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बोनस (2019) सम्बन्धी सामान्य प्रश्न उत्तर 71 से 75

प्रश्न -71  एक नवीन कर्मचारी का दो वर्ष की सेवा पश्चात वेतन फिक्सेशन 6 अक्टूबर 2018 को हुआ। क्या उसको दीवाली का बोनस मिलेगा ?

उत्तर- एक अराजपत्रित राजकीय कार्मिक को यह बोनस 2018-19 वर्ष का मिल रहा है। इस केस में कार्मिक के 18-19 में मार्च 19 तक कुल 6 महीने से कम की नियमित सेवा हो रही है इसलिए बोनस नही मिलेगा।

6 माह से अधिक और 11 माह तक की सेवा पर आनुपातिक बोनस मिलेगा।
पूरे 12 माह की सेवा पर पूरा बोनस देय होगा।
ध्यान रहे कि फिक्स वेतन अराजपत्रित कार्मिक को बोनस देय नही है।

 प्रश्न 72 :- निम्नलिखित अराजपत्रित कार्मिक को कितना बोनस मिलेगा अगर वह-
(1) 31 मई 2018 को सेवानिवृत्त होता है।
(2) 30 नवम्बर 2018 को सेवानिवृत्त होता है।
(3) 31 मार्च 2019 को सेवानिवृत्त होता है।

उत्तर➡तीनो सवालों में उल्लिखित कार्मिक 1/4/19 को सेवा में नही होने से इस वर्ष बोनस नही मिलेगा।
बोनस हेतु कार्मिक को 1 अप्रैल 2019 को सेवारत होना अनिवार्य है।


प्रश्न 73 - एक लिपिक की प्रथम नियुक्ति तिथि 1 अप्रैल 2017 है। क्या वह बोनस प्राप्त करने का हकदार हैं ?

उतर➡कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति तिथि 1/4/17 है इस लिए 2 वर्ष का प्रोबेशन पूरा होने के बाद 1/4/19 से नियमित वेतन श्रखला में वेतन निर्धारण होगा।
इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 का इस वर्ष मिलने वाला बोनस देय नही होगा।

नोट- प्रोबेशन की अवधि में जो fix मानदेय प्राप्त कर रहे है उनको बोनस नही मिलता है।

(1 अक्टूबर 2016 से पूर्व नियुक्त सभी अराजपत्रित कार्मिक को बोनस मिलेगा)




प्रश्न 74 - निम्नांकित अराजपत्रित कार्मिको को अंकित तिथि अनुसार 27 वर्षीय ACP लगने से 5400 ग्रेड पे मिल गई तो  इन  कार्मिको को कितना बोनस मिलेगा ?

(1) एसीपी दिनांक 5 मई 2018
(2) एसीपी दिनांक 15 नवम्बर 2018
(3) एसीपी दिनांक 3 मार्च 2019


उत्तर➡(1)5 मई 18 को ग्रेड पे 5400 हो गई इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रेड पे 4800 की अवधि केवल 1 महीना 4 दिन ही होती है अतः बोनस नही मिलेगा।
उत्तर ➡(2)ग्रेड पे 5400 15 nov 18 को मिलने से वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रेड पे 4800 की अवधि  सात महीने होने से बोनस भी 7 महीने का अनुपातिक रूप से मिलेगा।
उत्तर➡(3)ग्रेड पे 5400 मार्च 19 में मिली है इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रेड पे 4800 की अवधि 11महीने है इसलिए आनुपातिक 11 माह का  बोनस मिलेगा।


 प्रश्न 75 :- कुछ बोनस सम्बन्धित शंकाओं का समाधान बताये 
➡इस वर्ष जो बोनस मिल रहा है वह वित्तीय वर्ष 2018-19 में सेवा की गणना के आधार पर मिल रहा है।

➡1/4/18 से 31/3/19 तक की अवधि में  अराजपत्रित कार्मिक जो pay लेवल 12 या उससे कम लेवल में वेतन आहरण कर रहे है उनको ही बोनस देय है साथ ही वह कार्मिक 01/04/19 को राजकीय सेवा में होना चाहिए।

➡1/4/18 से 31/3/19 के मध्य 6 माह या उससे अधिक सेवा होने पर ही बोनस देय होगा।
वित्तीय वर्ष 2018-19 में pay leval 12 या उससे कम लेवल में पूरे 12 महीने वेतन आहरित करने पर पूरा बोनस 6774 रु मिलेगा।
6 माह या 6 माह से अधिक एवम 12 माह से कम सेवा अवधि पर अनुपातिक बोनस देय होगा।

➡ अनुपातिक बोनस की गणना निम्न प्रकार से होती है जैसे किसी के 7 महीने का अनुपातिक बोनस निकालने के लिए

कुल 12 महीने के बोनस की राशि 6774 रु में 12 का भाग लगावे  फिर भागफल को 7 से गुना कर लेवे एवम राशि को रुपये में राउंड कर देवे।



 

पे मैनेजर से सम्बंधित सामान्य प्रश्न उत्तर ( 61 से 70 )

पे मैनेजर से सम्बंधित कुछ सामान्य सवाल जवाब नीचे दिए जा रहे है ! ये सभी प्रश्न उत्तर सिर्फ आपकी सहायता मात्र के लिए है ! इनके प्रकाशन में पूर्ण सावधानी बरती गयी है ! फिर भी विभागीय सुचना और नियमो को ही अधिकारिक माना जाये !

 

पे मैनेजर से सम्बंधित सामान्य प्रश्न उत्तर ( 51 से 60 )

पे मैनेजर से सम्बंधित कुछ सामान्य सवाल जवाब नीचे दिए जा रहे है ! ये सभी प्रश्न उत्तर सिर्फ आपकी सहायता मात्र के लिए है ! इनके प्रकाशन में पूर्ण सावधानी बरती गयी है ! फिर भी विभागीय सुचना और नियमो को ही अधिकारिक माना जाये !

 

पे मैनेजर से सम्बंधित सामान्य प्रश्न उत्तर ( 41 से 50 )

 पे मैनेजर से सम्बंधित कुछ सामान्य सवाल जवाब निचे दिए जा रहे है ! ये सभी प्रश्न उत्तर सिर्फ आपकी सहायता मात्र  के लिए है ! इनके प्रकाशन में पूर्ण सावधानी बरती गयी है ! फिर भी विभागीय सुचना और नियमो को ही अधिकारिक माना जाये !

 

पे मैनेजर से सम्बंधित सामान्य प्रश्न उत्तर ( 31 से 40 )

 पे मैनेजर से सम्बंधित कुछ सामान्य सवाल जवाब निचे दिए जा रहे है ! ये सभी प्रश्न उत्तर सिर्फ आपकी सहायता मात्र  के लिए है ! इनके प्रकाशन में पूर्ण सावधानी बरती गयी है ! फिर भी विभागीय सुचना और नियमो को ही अधिकारिक माना जाये !

 

पे मैनेजर से सम्बंधित सामान्य प्रश्न उत्तर ( 21 से 30 )

पे मैनेजर से सम्बंधित कुछ सामान्य सवाल जवाब निचे दिए जा रहे है ! ये सभी प्रश्न उत्तर सिर्फ आपकी सहायता मात्र  के लिए है ! इनके प्रकाशन में पूर्ण सावधानी बरती गयी है ! फिर भी विभागीय सुचना और नियमो को ही अधिकारिक माना जाये !