प्रश्न:- आयकर नियमो के तहत मकान किराया छूट सम्बन्धित जानकारी देवे ताकि सटीक जानकारी मिल सके।
उत्तर:- इसके लिए निम्नांकित लिंक काम मे लेवे।👇
https://www.incometaxindia.gov.in/Pages/tools/house-rent-allowance-calculator.aspx
उपरोक्त लिंक पर क्लिक कर भारत आयकर विभाग के अधिकृत सॉफ्टवेयर के द्वारा मकान किराया छूट राशि एवं मकान किराए की छूट के लिए आवश्यक रसीद राशि की गणना आसानी से की जा सकती है।
सॉफ्टवेयर को उपयोग करने का तरीका👇🏻
1. सबसे पहले उक्त लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके सामने सॉफ्टवेयर स्क्रीन होगी।
2. BASIC SALARY वाले कॉलम में वित्त वर्ष में प्राप्त मूल वेतन का कुल वार्षिक योग भरें।
3. मूल वेतन का वार्षिक योग भरने के बाद नीचे वित्त वर्ष में प्राप्त महंगाई भत्ते का कुल वार्षिक योग भरें।
4. Commission वाले कॉलम में शून्य भर दें।
5. इसके बाद वित्त वर्ष में प्राप्त कुल मकान किराया राशि का वार्षिक योग भरें।
6. अब आपके द्वारा वित्त वर्ष में मकान मालिक को चुकाए गए वार्षिक कुल किराया राशि का योग भरें।
7. उक्त डेटा भरते ही आपको सॉफ्टवेयर करमुक्त एवं कर योग्य मकान किराए की स्वतः गणना कर देगा।
8. यदि आपके द्वारा दर्ज डेटा के अनुसार Taxable House Rent वाले कॉलम में शून्य से अधिक राशि आ रही है तो आपको चुकाए गए किराए की राशि (बिंदु 6) मे taxable House Rent के बराबर राशि बढ़ाकर दर्ज करनी है ताकि आपके कर योग्य मकान किराए की राशि शून्य हो सके।
इस प्रकार भारत आयकर विभाग के इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप आसानी से करमुक्त, करयोग्य मकान किराए की गणना के साथ साथ चुकाए जाने वाले मकान किराए की रसीद राशि की भी जानकारी आसानी से कर सकते है।
यदि आपके द्वारा चुकाया गया मकान किराया ₹1,00,000 वार्षिक से कम है तो आपको मकान किराया रसीद डीडीओ को उपलब्ध करवानी होगी।
वार्षिक चुकाया गया मकान किराया ₹1,00,000 से अधिक होने पर मकान किराया रशीद के साथ साथ मकान मालिक का पैनकार्ड भी देना आवश्यक है।
नोट:- ऑफ लाइन फॉर्मूला👇
रसीद की राशि= प्राप्त HRA +(Basic+DA) का 10%
श्री यशवन्त कुमार जाँगिड़ अध्यापक रा.प्रा.वि. जगदेवपुरा डांडा प.स. - किशनगंज जिला - बाराँ
(पेमेनेजर इन्फो ग्रुप)