New DDO के लिए विद्यालय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही

प्रश्न:- मेरे स्कूल में प्रिंसिपल का पद रिक्त था। अभी पदोन्नति पर नए प्रिंसिपल जी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अब DDO के लिए विद्यालय स्तर पर हमें क्या कार्यवाही करनी है कृपया विस्तार से समझावे।


उत्तर:- (1) पदोन्नति या सीधी भर्ती से किसी संस्था प्रधान को प्रिंसिपल/हेड मास्टर किसी स्कूल में लगाया जाता है तो उनके कार्यभार ग्रहण करते ही 03 के अधिकार स्वतः ही प्राप्त होते है। उनके लिए अलग से 03 के अधिकार हेतु प्रस्ताव भेजने की जरूरत नही है।


(2) सबसे पहले इनसे पहले वाले DDO का डोंगल ट्रेजरी से De-activate करवा देवे।


(3) नये DDO का पूर्व में कोई डोंगल बना हुआ नही है तो class 3 का नया डोंगल बनवावे।


(4) नये DDO की DDO information पे मैनेजर पर update करे।


(5) फिर डोंगल को पेमेनेजर पर इंस्टाल कर उसके रजिस्ट्रेशन की रिकवेस्ट ट्रेजरी को फारवर्ड करे।


(6) सम्बन्धित ट्रेजरी को DDO के पदस्थापन आदेश, चार्ज हस्तांतरण की प्रति, नमूने के हस्ताक्षर का निर्धारित प्रपत्र भेज कर उनका डोंगल Activate करवाने हेतु आवेदन करे।


(7) डोंगल ट्रेजरी द्वारा activate होने पर कम्प्यूटर पर internet explorer की सेटिंग सही करे। अब बिल esign शुरू हो जायेगे।


(8) नये DDO की SSO ID लॉगिन कर उनको sipf पर DDO रोल में ऐड करे इसके लिए sipf के यूजर ID एवं पासवर्ड याद होना जरूरी है।


(9) sipf के पासवर्ड याद नही होने पर sipf आफिस से या sipf helpline से पासवर्ड री सेट करावे।


(10) इसके बाद SDMC एवं SMC की मीटिंग कर SDMC में अध्यक्ष एवं SMC में सचिव के लिए नए DDO के नाम प्रस्ताव लेवे।


(11) चार्ज हस्तांतरण की कॉपी, पदस्थापन आदेश, sdmc एवं smc के प्रस्ताव की कॉपी, नमूने के प्रमाणित हस्ताक्षर संलग्न कर विद्यालय के विभिन्न बैंक खातों में लेंन देन का अधिकार प्राप्त करे।

Paymanager


श्री खींवा राम चौधरी, प्रधानाचार्य GSSS Jadan पाली

( पे मैनेजर इन्फो ग्रुप )